बैंक जाने का झंझट ख़त्म, बिना बैंक गए इस सेंटर पर बदलवा सकते हैं 2000 के नोट …

 बैंक जाने का झंझट ख़त्म, बिना बैंक गए इस सेंटर पर बदलवा सकते हैं 2000 के नोट …

भारतीय रिज़र्व बैंक ( RBI ) ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत शुक्रवार को निर्णय लिया था कि वह 2,000 रुपये के नोट को संचलन से वापस ले लेगा, RBI ने यह भी बताया है कि 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट चलन में रहेंगे और 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक में 2000 रुपए के नोटों को बदला जा सकता है या खाते में जमा किया जा सकता है।

हालांकि एक बार में एक्सचेंज के लिए कुछ सीमाएं तय की गई हैं। प्रति दिन केवल 20000 रुपये का आदान-प्रदान किया जा सकता है। बैंक के माध्यम से विनिमय के अलावा, केवल एक ही स्थान है जहाँ नोटों का आदान-प्रदान किया जा सकता है, वह है Business Correspondent Center

आइये जानते हैं क्या है Business Correspondent Center :

वर्ष 2006 में वित्तीय सेवाओं और बैंकिंग क्षेत्रों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डें सेंटर यानी की नॉन बैंक इंटरमीडियरीज के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, ये सेंटर्स एक तरह से बैंक की तरह कार्य करते हैं, यह बिजनेस कॉरेस्पॉन्डें सेंटर लोगो को बैंक खाता खोलने, पैसा जमा करने की सुविधा एक बैंक की तरह उपलब्ध करवाते हैं l

ग्रामीण और शहरवासी अपने क्षेत्र में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डें सेंटर ढूंढ सकते हैं और वहां अपने 2000 के बैंक नोट को आसानी से एक्सचेंज या जमा करवा सकते हैं, रूपए जमा करवाने के लिए बैंक खाता होना अनिवार्य है, परन्तु एक्सचेंज करने के लिए खाते का होना अनिवार्य नहीं है।

बिजनेस कॉरेस्पॉन्डें सेंटर के लिए आरबीआई के नियम :

जो लोग गांवों में रह रहे हैं और जिनके पास बैंक खाता है वे प्रति दिन 4000 रुपये तक की सीमा के साथ 2000 रुपये का नोट बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट सेण्टर में जमा करवा सकते हैं, एक्सचेंज के लिए खाता होना अनिवार्य नहीं है ।

बैंक में एक बार में बदल सकते हैं 20000 रुपये :

आरबीआई ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि किसी भी बैंक में कोई भी व्यक्ति बिना खाता के एक बार में 20000 रुपये तक का विनिमय निशुल्क कर सकता है, इसके साथ ही RBI के रीज़नल ऑफिस में भी 2000 के नोट्स को एक्सचेंज किया जा सकता है l

Hena Nair

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