RBI ने 2000 के नोट को चलन से किया बाहर : कानूनी रूप वैध रहेगा, जानिये और क्या कहा RBI ने
भारतीय रिज़र्व बैंक {RBI} ने शुक्रवार को निर्णय लिया कि वह 2,000 रुपये के नोट को संचलन से वापस ले लेगा, और सभी बैंकों को 30 सितंबर, 2023 तक 2,000 रुपये के नोटों के लिए जमा / विनिमय सुविधा प्रदान करने के लिए कहा है।
भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है की आम तौर पर लेन-देन के लिए 2,000 रुपये का उपयोग नहीं किया जाता है, और जनता की मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्यवर्ग में उनके पर्याप्त बैंक नोट हैं।
योगेश दयाल मुख्य महाप्रबंधक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया :
1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में 2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट की शुरुआत मुख्य रूप से प्रचलन में सभी 500 और 1000 बैंक नोटों की कानूनी निविदा स्थिति को वापस लेने के बाद तेजी से अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी। उस समय 2000 के बैंक नोटों को पेश करने का उद्देश्य तब पूरा हुआ जब अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए। इसलिए 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी l
2. 2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में से लगभग 89% मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और 4-5 वर्षों के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं। प्रचलन में इन बैंक नोटों का कुल मूल्य 31 मार्च, 2018 तक अपने चरम पर 36.73 लाख करोड़ से घटकर 31 मार्च, 2023 को 3.62 लाख करोड़ हो गया है, जो 31 मार्च, 2023 को प्रचलन में नोटों का केवल 10.8% है। यह भी देखा गया है कि लेनदेन के लिए आमतौर पर 2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा, जनता की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है।
3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, और भारतीय रिजर्व बैंक की “स्वच्छ नोट नीति” के अनुसरण में, यह निर्णय लिया गया है कि 2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस ले लिया जाए।
4. 2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे l
5. यह ध्यान दिया जा सकता है कि आरबीआई ने 2013-2014 में भी इसी तरह नोटों को चलन से वापस लेने का काम किया था।
6. तदनुसार, जनता 2000 के बैंक नोट अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं और/या उन्हें किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदल सकते हैं। बैंक खातों में जमा सामान्य तरीके से किया जा सकता है, यानी बिना किसी प्रतिबंध के और मौजूदा निर्देशों और अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अधीन।