गलत UPI ID में पैसा ट्रांसफर होने पर करें ये काम, वापस मिल जायेंगे आपके पैसे…
तेज़ गति से लेनदेन व सुविधाजनक होने के कारण UPI अब पैसे के लेनदेन का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन गया है, UPI के माध्यम से किसी के खाते में कुछ ही सेकेंड्स में पैसा ट्रांसफर हो जाता है वो भी बिना कोई अतिरिक्त शुल्क के। UPI की लोकप्रियता इतनी बढ़ गयी की इसी साल फरबरी 2023 में ही 12 लाख करोड़ रूपए लेनदेन UPI के माध्यम से किया गया है।
सुविधाजनक व उपयोगी होने के बाबजूद, अगर इसका सावधानीपूर्वक इस्तेमाल न करने पर यूजर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है, जैसे की किसी गलत UPI पर पैसे का ट्रांसफर हो जाना। हांलाकि UPI पेमेंट ऐसा प्रोसेस हैं जिसको UPI पिन डालने के बाद इस पेमेंट को कैंसल नहीं किया जा सकता, परन्तु यदि पेमेंट किसी गलत UPI नंबर पर ट्रांसफर हो गए हैं तो इसको वापस पाया जा सकता है। आइये हम आपको बताते हैं की कैसे आप गलती से हुए ट्रांफर को वापस पा सकते है….
1) प्राप्तकर्ता से अनुरोध करें :
सबसे पहले आपको प्राप्तकर्ता से अनुरोध करना चाहिए, अगर प्राप्तकर्ता आपके लिए अनजान है तब आप प्राप्तकर्ता से UPI ID में मौजूद उसके फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, प्राप्तकर्ता को ट्रांसैक्शन ID दे कर आप लेनदेन की पहचान करने लिए उसे मदद कर सकते हैं। यदि आप प्राप्तकर्ता से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं या प्राप्तकर्ता आपको गलती से हुए इस ट्रांसैक्शन को वापस करने में आनाकानी करता है, तब आप इस दूसरे उपाए को अपनाये….
2) अपने बैंक से संपर्क करें :
यदि प्राप्तकर्ता आपके अनुरोध के बाद भी आपका सहयोग नहीं करता है और आपका पैसा नहीं लौटता है तो आप उस UPI Transaction ID और अन्य विवरण जैसे की ट्रांसक्शन का टाइम दिन आदि का प्रमाण लेकर अपनी बैंक शाखा में जाकर उस लेनदेन के बारे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, बैंक आपके दिए हुए विवरण के अनुसार प्राप्तकर्ता के विरुद्ध चार्जबैक का प्रोसेस शुरू कर देगा।
इस चार्जबैक प्रक्रिया में 45 दिनों तक का समय लग सकता है, प्रक्रिया पूरी होने का समय लेनदेन की जांच और बैंको के आपसी सहयोग पर निर्भर होगा। अगर इस प्रकिया से भी आपको सफलता नहीं मिलती है और प्राप्तकर्ता से कोई रिस्पांस नहीं आता है तब आपको ये तीसरा उपाए अपनाना चाहिए….
3) भारतीय रिज़र्व बैंक की NPCI पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें :
जब ऊपर बताये गए माध्यम से आपकी समस्या का हल नहीं हो तब आपको NPCI पोर्टल पर उक्त लेनदेन की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवानी होगी। इसके लिए आपको NPCI की वेबसाइट https://www.npci.org.in/what-we-do/upi/dispute-redressal-mechanism पर जाना होगा।
वेबसाइट पर आपको “Dispute Redressal” नाम के ऑप्शन में जाकर दिए गए विकल्प में से Nature of Transaction में “Person to Person” चुनना होगा और “Issue” में “Incorrectly Transferred to Another Account” चुनना होगा, इसके बाद बाकि की सारी जानकारी जैसे Transaction Id आदि भर के फॉर्म सबमिट करना होगा। इस कंप्लेंट की Complaint ID व कंप्लेंट की स्थिति पोर्टल द्वारा आपको आपकी Email ID या आपकी UPI App के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद का सारा काम एनपीसीआई सम्हाल लेगा।
ध्यान रखने योग्य बातें :
हांलांकि गलत UPI Id पर ट्रांसफर किये गए पैसे वापस पाना सभव है, परन्तु थोड़ी सी सावधानी बरत कर इस समस्या से बचा जा सकता है। सुझाव ये है की UPI के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने से पहले UPI Id को जाँच लें, हो सके तो प्राप्तकर्ता की UPI Id को सेव करके रखें, ये ऑप्शन आपको अधिकांश UPI App में मिल जायेगा।